Monday, 30 March 2015

पंचायती राज के पेरुकार विनोदा बाबू


पंचायती राज के माध्यम से जनकल्याण के कार्यक्रमों को प्रत्येक घर में पहुंचाने के लिए विनोदा बाबू सदा तत्पर रहे. उनके कार्ययोजना की प्रशंसा हारून रसीद ने भी की है. उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकारों कृषि राज्यस्व की दृष्टि से पंचायती राज्य बहुत ही महत्वपूर्ण था. तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गाधी ने इनके मरणो उपरान्त कहा था- जिन्होंने भी विनोदा बाबू के साथ काम किया है वे गम्भीर रूप से उनसे प्रभावित हुए. वे महान देशभक्त विद्वान और अनुभवी सहकर्मी थे, जो अपनी निष्ठा और ईमानदारी के कारण सम्माननीय थे. बिहार में विनोदानन्द झा जी पितृकल्प पुरुष थे, जिनकी विधायक तथा मुख्यमंत्री के रूप में प्रांत की सेवा और दूरदृष्टि वाले राजनेता के रूप में समस्त देश की सेवा सर्वज्ञात थी.
यहां हम आपके सामने पंचायत को लेकर उनके विचारों को भी प्रस्तुत कर रहे हैं:
विनोदा बाबू कहते थेे
मूल उद्देश्य है पंचायत स्थापना का, वह उद्देश्य अभी दूर है और लक्ष्य स्थान से भी बहुत दूरी पर है. इसलिए, किसी भाई को यदि वतर्मान प्रगति से असंतोष होता है, तो उस असंतोष को समझना चाहिए, उसकी कदर करनी चाहिए. पंचायत यद्यपि शासन-यंत्र तथा विकास-कार्य के लिए इतना ही नहीं कि पंचायत कानून के अन्तर्गत जो कुछ अधिकार उसे दिया गया, उसको काम में लाने के लिए एक छोटा-सा संगठन गांव में हो. पंचायत स्कीम की जो आत्मा है, जो स्पिरिट है, उसको काम मेें लाने के लिए हमें  कोशिश करनी होगी. सफलता सभी हमलोगों को मिलेगी. यदि हम संगठन का सामंजस्य, जो मौजूदा संगठन-शासन संगठन के रूप में है, उसके साथ हो यानी मौजूदा शासन भी ऐसी मौलिक जगह पर हो, इस तरह से उसमें परिवर्तन होते जायें कि पंचायत का काम एक अनहोनी-सा, एक असम्भव नहीं प्रतीत हो, लेकिन नये भारतवर्ष की नवीन शासन-पद्धति का एक वास्तविक, व्यावहारिक और ठोस अंग के रूप में हो, तो यह काम तो आसान नही है.
फिर भी कोई शासन-यंत्र है. अभी उसमें और आप में बहुत सी बुराई की बातें हैं. यदि आज उनके पुन:संगठन की बात सोची जाती है, तो इसलिए नहीं कि उसमें बुराई भरी हुई हैं. ऐसी बात नहीं, बल्कि इसलिए कि जिन दिनों में यह शासन-यंत्र लाया गया था, उस दिन राज्य का उद्देश्य था सिर्फ पशु-शक्ति से, ताकत से, बंदूक की ताकत से, लाठी की ताकत से जनता के ऊपर हुकूमत करना और उसकी व्यवस्था थी पुलिस स्टेट की, यानी उस समय पुलिस की मदद से फौज की मदद से, आदमियों को अपने कब्जे में रखना था. आज हमारे देश में जो क्रान्ति आयी और उस क्रान्ति के परिणामस्वरूप हमें जो नया संविधान मिला, उस संविधान में पुलिस स्टेट की जगह पर एक वेलफेयर स्टेट, एक डेमोक्रेटिक स्टेट का ही यदि लक्ष्य आज रखा गया हमारे संविधान में तो जितना ऐडमिनिस्ट्रेशन का सिलसिला है, शासन करने का सिलसिला है, उसमें भी इस दृष्टिकोण से आवश्यक सामंजस्य लाना चाहिए.
लाठी और बन्दूक की प्रधानता अब शासन में नही रही. लाठी और बन्दूक तो रहेगी. जब तक कुछ-न कुछ ऐसे आदमी है. जिनको युक्ति से रास्ते पर नही लाया जा सकता. ये लोग जो हमेशा समाज में उलट-पलट करने की बात हिंसात्मक रीति से सोचने है, उनके मुकाबले के लिए, हिंसात्मक तरीका अख्तियार करने को स्टेट भी बाध्य होता है लेकिन अमूमन हम प्रजातांत्रिक सिद्धांतों में विश्वास करते है, फिर वेलफेयर स्टेट की स्थापना करते है, तो नागरिक की भलाई के सिवा, उनके विकास के सिवा दूसरा कोई काम नही. तो, स्टेट के फंक्शन करने का, इसके काम करने का जो तरीका है, इसमें भी, एडमिनिस्ट्रेशन का जो तरीका है, उसमें भी उसके उद्देश्य के साथ सामंजस्य नही होगा. तो ऐसी हालत में दोनों में जो संघर्ष होता है, उसी तरह का एक व्यावहारिक संघर्ष एक नैतिक संघर्ष जैसा संघर्ष अभी देखते है वैसा होता है.
आज मैैने क्यों चुनाव बन्द किया, क्योंकि पंचायत में जो 900 चुनाव बाकी है, यदि मै होने दूँ तो हमें डर है कि दूषित वातावरण पैदा हो जायेगा. जेनरल एलेक्शन, जो आने वाला है, 5-6 महीने के बाद इसका असर जेनरल एलेक्शन पर पड़ेगा. जेनरल एलेक्शन में निर्वाचन के समय, आदमियों के सामने उनके देश का सवाल रखूंगा, उसके बच्चों को पढ़ाने का सवाल रखूंगा, उनकी बेकारी दूर करने का सवाल रखूंगा और अपने देश की रक्षा की बात रखूँगा. इन सारी बातों  को जब उनके सामने फैलने के लिए रखूंगा, उस समय यदि पंचायत का चुनाव, जैसा हो रहा था, जैसा चुनाव अमहरा में हुआ, जैसा चुनाव सेवरा गांव, मुंगेर में हुआ, जैसा चुनाव मुजफ्फरपुर में किसी तरह हुआ, जिसकी रिपोर्ट हमें याद है, तो एक ही चीज सामने आती है कि किस जाति को जगह पर जाना चाहिए.
एक नया समाज बनाने की जो प्रथम चिंगारी होती है, आप वही एक चिंगारी हैं. आप उसी काम को कर रहे है जो कि जमीन को पहले-पहले खेती के लिए तोड़ने वाला करता है. उसकी जो कृति होती है, उसकी जो प्रतिष्ठा होती है,आपकी प्रतिष्ठा वही है. इसमें जहाँ-जहाँ बाधाएं हो, कठिनाइयां हो, आपस में पहले बातें करें, अधिकार से बाद में. ठंडे से, घबराहट से नही. कभी कम्प्लेक्स लेकर बात नही करनी चाहिए. किसी के पास जायें बात करने के लिए तो अपने को छोटा समझ कर भी नही जाना चाहिए और न अपने को बहुत बड़ा समझ कर ही जाना चाहिए. इसे बार-बार आपसे कहा है और आज भी दोहराता हूँ कि हर पंचायत को किताब रखनी चाहिए. उस किताब में बीडीओं से क्या बातें हुई, क्या परिणाम निकला? उन्होने  क्या राय दी, नोट करना चाहिए. आज जो मुखिया हो, हो सकता है वे कल चले जाये. आज जो बीडीओं है, हो सकता है कल बदल जायें, तो दूसरे के लिए,गाइडेंस के लिए, किताब रखनी चाहिए साथ-साथ काम का इंस्पेक्शन होते रहना चाहिए. इंस्पेक्शन के लिए उन्होंने कहा, साल में एक मरतबे होगा, तो उससे संतोष नही करना चाहिए. इनके पास स्टाफ कम है, ये साल में एक मरतबे जरूर देखें. लेकिन मुखिया को अपना दफ्तर प्रति माह देखना चाहिए. इनको माह में सिनेमा नहीं देखना चाहिए. उसके ऑफिस में ग्राम-सेवक कमर्चारी रक्षा दल के सेवकों को मालूम होना चाहिए कि महीने में पहला रविवार, रविवार को काम नही होता है, उस दिन मुखिया दो घंटा, सरपंच दो घंटा बैठक कर दफ्तर देखेगा. कितना पन्ना खर्च है? कितनी नीबें है, कितनी खर्च हुई, कितनी रोशनाई है, कितनी खर्च हुई, कितना पैसा है और कहां गया? यह सब खूब मजबूती के साथ इंस्पेक्शन करना चाहिए और इंस्पेक्शन करके  उसके परिणाम को रखना चाहिए. यह पंचायत कमेटी के सामने पेश होना चाहिए, तो उससे सिलसिला आ जायेगा और कहीं यदि कुछ गफलत हो, भूल हो, तो वह दुरुस्त हो जायेगा. यह मेथड आयेगा, आपस में एक तसल्ली भी होगी. लोगों के ऊपर, जो काम नही करते है, उनके ऊपर एक दहशत भी होगा कि मालिक चैतन्य है, देखता है. उसी तरह से एक महीने में हो, दो महीने में हो, जैसा भी हो करना चाहिए. कभी पड़ोस की पंचायत के मुखिया को निमंत्रण देना चाहिए कि आओ और हमारी पंचायत को देख जाओ. कुछ गलती तुम्हें मालूम हो, कुछ भी कमी हो या कुछ और हम कर सकते है या नहीं इस पर परामर्श दे जाओ. तो इस तरह से बराबर आना-जाना चाहिए, उनसे राय-मशवरा लेना चाहिए. पंचायतों को अपने अन्दर की जो ताकत है, उसको डेवलप करना चाहिए. उसका विकास करना चाहिए. यदि वह विकसित होगी, तो बाहर की पंचायत की मांग बहुत कम होगी, आवश्यकता भी कम हो जायेगी, जरूरत भी नही रहेगी और कुछ बढि़या, सुन्दर समाज नीचे से बनता हुआ आयेगा. तो हमलोग सब अपने ढंग से काम करें. सब कोई सुन्दर ढंग से, अपने-अपने तरीेके से अपने तरीके को बनवावें और चलावें. इसी तरह के काम होता हैं. किस तरह से सरल ढंग से बढि़या से काम हो, यह देखना है. बहुत ज्यादा फाइल का महत्व नहीं रखना चाहिए. हमलोग सेक्रेटेरियट में फाइल के अन्दर हैं. इतनी फाइलों को हमलोगों ने बनाया है और दस्तखत किया है कि 1936 से जितनी फाइलें एक हमारे हाथ में गुजरी है, वे हमारी लाश को जलाने के लिए काफी हो सकती है, लेकिन कितना कागज इसमें व्यर्थ खर्च हुआ है, इसका भी असर हम पर है. एक बगल के कमरे में रहता है ऑफिसर, वह तीन पन्ने का नोट लिखता है और उसकी कटान में हम दस लाइन, छह लाइन लिखते हैं. इसी तरह से चलता रहेगा छह महीने तक. बैठक करके, गुफ्तगू से मामला तय कर ले. आपस में दो लाइन में बात खत्म हो जाए, यह परिपाटी होनी चाहिए क्योंकि, हम बहुत बुद्धिमतापूर्ण साहित्य से भरे हुए नोटों से पेट भरने वाले नही हैं. उन नोटों से परिणाम क्या निकलता है, उसी से हमारा सिर्फ सरोकार है. तो, यह चीज आपके अन्दर नहीं है. अपने ढंग से चीज निकालें सभी चीजों में, आपस में बात करके जो रास्ता हो, निकालो.

मोहम्मद अली बादर वाला

पंचायत के बारे में कुछ जानकारी


वार्ड सदस्य की जिम्मेवारियां बतायें?

वार्ड सदस्य ग्राम पंचायत का सदस्य होता है. वह अपनी पंचायत की बैठक में अपने वार्ड व गांव का प्रतिनिधित्व करता है. वह विभिन्न समितियों के गठन में भाग लेता है  और सर्वसम्मति से उसे जिस समिति का अध्यक्ष चुना गया हो, उसकी अध्यक्षता भी करता है. गांव वासियों के विकास के लिए योजनाओं के चयन व क्रियान्वयन की प्राथमिकता तय करना, ग्राम पंचायत के विकास के लिए सरकार द्वारा उपलब्ध राशियों के समुचित आवंटन में मुखिया की मदद करना उसकी जिम्मेवारी है.  पंचायती राज के तहत सौंपे गये अन्य दायित्वों का निर्वाह भी उसे करना होता है. उसके कई सामाजिक दायित्व भी होते हैं. जैसे उसे अपने वार्ड-गांव की ग्रामसभा के साथ बैठक कर योजना तैयार करना होता है. गांव में ग्रामसभा द्वारा तैयार की गयी योजनाओं को ग्राम पंचायत की बैठक में भी प्रस्तुत करना होता है. ग्राम पंचायत की बैठक में योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए प्राथमिकता तय करते समय अपने वार्ड-गांव के लिए योजनाओं को प्राथमिकता दिलाना भी उसका दायित्व होता है. योजनाओं के क्रियान्वयन में मदद, ग्रामसभा के लिए निर्णय व प्रस्ताव को ग्राम पंचायत व मुखिया तक पहुंचाना, गांव या वार्ड क्षेत्र के संबंध में पंचायत सचिवालय या मुखिया द्वारा लिये गये निर्णय के संबंध में लोगों को बताना, पंचायत में उपलब्ध मद की राशि की जानकारी गांव को देना, ग्रामसभा द्वारा पंचायत से मांगी गयी उन समस्त जानकारियों को उपलब्ध कराना, जो गांव अथवा पंचायत के ग्रामीणों से संबंधित हों, उसकी जिम्मेवारी है. ग्रामसभा और ग्राम पंचायत के बीच प्रगाढ़ कड़ी का काम करना उसका दायित्व है. 

पंचायत समिति सदस्यों के अधिकार, कर्तव्य एवं दायित्व क्या हैं?

पंचायत समिति में अपनी पंचायत के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधित्व करता है. स्थायी समिति के दायित्व का निर्वहन, पंचायत समिति की प्रत्येक बैठक में भाग लेना, गांव की बुनियादी समस्याओं के प्रति पंचायत समिति का ध्यान आकृष्ट कराना उसकी जिम्मेवारी है. सरकारी योजनाओं की जानकारी पंचायत एवं गांव स्तर पर लोगों को प्रदान करना, पंचायत समिति स्तर पर प्रखंड क्षेत्र एवं ग्राम पंचायत के लिए योजनाओं की प्राथमिकता तय करते समय अपनी पंचायत की योजनाओं को प्राथमिकता सूची में सम्मिलित कराने में विशेष भूमिका निभाना, अपनी पंचायत के जरूरतमंदों को सरकार की ओर से मिलने वाली विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाना एवं शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, कृषि विकास के लिए योजनाओं के निर्माण एवं क्रियान्वयन में योगदान देना उसके कर्तव्य हंै.

जिला परिषद सदस्य के क्या कर्तव्य, अधिकार व दायित्व हैं?

जिला परिषद सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं, जरूरतों व आवश्यक योजनाओं की मांग जिला परिषद की बैठक में उठाता है. उसे जिला परिषद की बैठक में भी शामिल होना होता है व वहां अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करना होता है. उसे जिला परिषद द्वारा गठित स्थायी समितियों के सदस्य, सभापति, उपसभापति के रूप में दायित्व निभाना होता है. जिला परिषद के अधीनस्थ कार्यालयों, उनके अधिकारियों, कर्मचारियों का पर्यवेक्षण व नियंत्रण करने में जिला परिषद अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का सहयोग करना, समय-समय पर ऐसे कर्मचारियों-अधिकारियों का स्वयं भी पर्यवेक्षण, निरीक्षण व नियंत्रण करना उसकी जिम्मेवारी है. जिला परिषद सदस्यों के कई सामाजिक दायित्व भी होते हैं. उसे अपने निर्वाचन क्षेत्र अथवा प्रखंड की बुनियादी समस्याओं को जिला परिषद के समक्ष प्रस्तुत करना होता है, प्रखंड स्तर पर पूरी नहीं हो सकने वाली योजनाओं-परियोजनाओं को जिला परिषद विकास निधि के द्वारा क्रियान्वित कराना, प्रखंड के लोगों के विकास के लिए अधिकाधिक योजनाओं को जिला परिषद से स्वीकृति दिलाना और उन्हें प्रखंड क्षेत्र में क्रियान्वित कराना, अपने प्रखंड केविकास लिए अधिकाधिक राशि का आवंटन पाना, प्रखंड के विकास से संबंधित किसी भी प्रकार की योजनाओं को जिला स्तर पर पास कराने के लिए लगातार सक्रिय रहना, अपने क्षेत्र अथवा प्रखंड के ग्राम वासियों के व्यक्तिगत अथवा सामूहिक कार्यों को जिला स्तर पर शीघ्र कराने में मदद करना उसका दायित्व है. बुनियादी जरूरतों, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सिंचाई, जल प्रबंधन, सड़क, बिजली आदि की सुविधा समुचित तौर पर उपलब्ध हो इसके लिए प्रयास करना, पंचायत समिति व जिला परिषद के बीच सामंजस्य कायम कराना, सरकार की योजनाओं, नीतियों की जानकारी पंचायत समिति को देना, भ्रष्टाचार को खत्म करने का प्रयास करना उसका दायित्व होता है.